आवासीय किराए पर जीएसटी (नया प्रावधान)

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आवासीय किराए पर जीएसटी (नया प्रावधान)

क्या आप किराए के मकान में रह रहे हैं ?

अगर आपका जवाब हाँ है

GST के इस नए प्रावधान को जरूर पढ़े

 

 

भारत सरकार द्वारा, GST में फिर 18.07.22 से कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किये गए है, जिसमें से एक बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव के बारे में बताना चाहता हूँ, जैसा की अभी तक आवासीय किराये को GST के दायरे से बहार रखा गया था ,परन्तु नोटिफिकेशन 05/2022 (सेंटर टैक्स रेट) दिनांक 13.07.22 द्वारा अब आवासीय किराये को भी GST के दायरे में शामिल कर लिया गया  है । 

नए नियम हमें पूरी तरह अच्छे से समझने की जरूरत है क्योंकि यह कर सामान्य प्रणाली (फॉरवर्ड चार्ज) नहीं लगेगा, यह रिवर्स चार्ज (Reverse charge Mechanism-RCM)  के आधार पर लगाया जाएगा ।

रिवर्स चार्ज (Reverse charge Mechanism-RCM) क्या है ?

GST में सामान्यतः supplier (वस्तु या सेवा को बेचने वाला व्यक्ति) ग्राहक से GST चार्ज करता हैं और सरकार को जमा करवाता हैं । लेकिन कुछ परिस्थितियों में GST की जिम्मेदारी supplier पर न होकर receiver (वस्तु या सेवा खरीदने वाले व्यक्ति) पर होती हैं, इसे ही रिवर्स चार्ज (Reverse charge Mechanism-RCM) कहते हैं

नोटिफिकेशन 05/2022 (सेंटर टैक्स रेट) दिनांक 13 जुलाई 2022 के माध्यम से रिवर्स चार्ज (RCM) सूची में निम्नलिखित नई सर्विस को शामिल किया गया

SR Category of Supply of Services Supplier of Service Recipient of Service
5AA Service by way of renting of residential dwelling to a registered person.

 पंजीकृत व्यक्ति को आवासीय आवास किराए पर देने के रूप में सेवा

Any person

 

कोई भी व्यक्ति

Any registered person

 

कोई GST रजिस्टर्ड  व्यक्ति

 

 

 

यह बिल्कुल स्पष्ट है कि शर्तें और जिम्मेदारियां केवल किरायेदार की हैं। संपत्ति के मालिक  इस जवाबदारी  के लिए किसी भी परिस्थिति के लिए उत्तरदायी नहीं हैं।

इस प्रकार, यदि आप माल और सेवा कर  (GST) के तहत रजिस्टर्ड हैं और किराए पर एक आवासीय स्थान लिया है, तो आपको 18 जुलाई 2022 से किराए पर 18% जीएसटी का भुगतान करना होगा ।

कृपया ध्यान दें कि, अगर मकान मालिक जीएसटी के तहत रजिस्टर्ड है, तो भी यह किरायेदार की जवाबदारी को कम नहीं करेगा । किरायेदारों को अनिवार्य रूप से रिवर्स चार्ज के आधार पर जीएसटी का भुगतान करना होगा

उपरोक्त विषयों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें

  • यदि आप एक फर्म/कंपनी (प्रोप्राइटरी फर्म के अलावा) चला रहे हैं और GST नंबर लिया है, तो आपको तब तक रजिस्टर्ड व्यक्ति नहीं माना जाता है जब तक कि आपने अपने PAN पर GST नंबर नहीं लिया है ।
  • किराए के स्थान का उद्देश्य या उपयोग यहां प्रासंगिक नहीं है, चाहे वह व्यवसाय के लिए किराए पर लिया गया हो या व्यक्तिगत GST लगाया जाएगा यदि उपरोक्त शर्त पूरी होती है।
  • अगर आपके PAN पर GST नंबर है और आपने किराए का आवासीय परिसर लिया है, तो कृपया भाड़ा करार में नाम की जांच करें और उसके अनुसार टैक्स का निर्वहन करें।

इस नए प्रावधान को देखने और पढ़ने के बाद  , इस सन्दर्भ में जरुरी अधिसूचना की अत्यंत आवश्यकता लग रही है

उम्मीद है की सरकार इस  मामले पर जल्दी ध्यान देगी

Click here downward the PDF..
GST on Rented Residential Place _hindi

जय हिन्द, जय भारत

 धन्यवाद

– पंकज कन्नौजिया

 

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