जीएसटीआर- 3B में परिवर्तन (CHANGES IN GSTR-3B REPORTING)

Contact Us

जीएसटीआर- 3B में परिवर्तन (CHANGES IN GSTR-3B REPORTING)

अगस्त २०२२ से लागु

 

इस लेख के माध्यम से जीएसटीआर 3बी (GSTR-3B) की रिपोर्टिंग में को आये हुए परिवर्तन को हिंदी में उदहारण के साथ समझाने की कोशिश की गयी है , उम्मीद है की लेख सभी के लिए  उपयोगी होगा । 

 

 

प्यारे मित्रो ,

जैसा की पिछले महीने (जुलाई २०२२) में GST में बहुत सारे बदलाव सूचित किये गए उनमे से एक की चर्चा हम यहाँ करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे । यह बदलाव जुलाई  सूचित में हुआ लेकिन इसका अमलीकरण अगस्त से होगा ।  मुख्य रूप से इस बदलाव में GSTR-3B  की रिपोर्टिंग को और विस्तृत किया गया है

मुख्य रुप से बदलाव कुछ इस प्रकार से

  •  ई-कॉमर्स के माध्यम से सेवा देने वाले करदाता एंव ई -कॉमर्स कंपनियों से संबंधित
  • इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) को दर्शाने तथा रिवर्स करने से संबंधित

GSTR-3B  के फॉर्मेट के अनुसार बदलाव प्रस्तुत करने की कोशिश की है, परन्तु कही पर कोई त्रुटि हो तो हमें अवगत कराये

Form GSTR-3B

[See rule 61(5)] 

 

1. GSTIN 24 ___________ Z8
2(a). Legal name of the registered person PANKAJ KANNAUJIYA
2(b). Trade name, if any KANNAUJIYA & CO.
2(c). ARN AB2406226536172
2(d). Date of ARN 20/07/2022

            (Amount in ₹ for all tables)

 3.1 Details of Outward supplies and inward supplies liable to reverse charge(other than those covered in 3.1.1)

बदलाव ;

कथित टेबल 3.1 के बाद एक नया टेबल जोड़ा गया है जिसे टेबल नंबर 3.1.1 कहा गया है ।  टेबल नंबर 3.1 में कोई बदलाव नहीं है पूरा विवरण  वैसे ही देना है जैसे हम पहले देते थे लेकिन अब जो विवरण टेबल नंबर 3.1.1 से संबंधित होगा वो यहाँ शामिल नहीं किया जायेगा

Nature of Supplies Total taxable Total Taxable value Integrated tax Central tax State/UT tax Cess
(a) Outward taxable supplies (other than zero rated, nil rated and exempted)
(b) Outward taxable supplies (zero rated)
(c) Other outward supplies (nil rated, exempted)
(d) Inward supplies (liable to reverse charge)
(e) Non-GST outward supplies

3.1.1 Details of supplies notified under sub-section (5) of section 9 of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 and corresponding provisions in Integrated Goods and Services Tax/Union Territory Goods and Services Tax/State Goods and Services Tax Acts

Nature of Supplies Total Taxable value Integrated tax Central tax State/UT tax Cess
(i) Taxable supplies on which electronic commerce operator pays tax under sub-section (5) of section 9

[to be furnished by the electronic commerce operator]

यह विवरण कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा भरा जायेगा

कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा ऐसी सभी सर्विस का विवरण जिस पर धरा 9(5) के अंतर्गत जीएसटी का भुगतान  कॉमर्स को करना है

उदाहरण के लिए Ola, Uber, Urban Cap, Oyo, Zomato, Swiggy etc. 

(ii) Taxable supplies made by the registered person through electronic commerce operator, on which electronic commerce operator is required to pay tax under sub-section (5) of section 9

[to be furnished by the registered person making supplies through electronic commerce operator].‖;

यह टेबल उन  करदाताओं  लिए है जो ऊपर बताये गए  ई-कॉमर्स ऑपरेटर के माध्यम से  सूचित सेवाएँ सेवा प्रदान करते है जिन पर जीएसटी  ई-कॉमर्स ऑपरेटर  को भरना होता है

उदाहरण के लिए जीएसटी  रजिस्टर्ड रेस्टोरेंट के द्वारा Zomato  माध्यम से  खाना  सप्लाई

जैसा की मैंने बताया की एक नया टेबल जोड़ा गया है वो है टेबल नंबर ..  मुख्यतः  यह नया टेबल ई-कॉमर्स से जुड़ी हुई कुछ सर्विस (सेवाओं ) के लिए है ।  धारा 9(5) केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 [Section 9(5) of CGST Act] के प्रावधान के अनुसार कुछ निर्धारित सेवा पर GST ई कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा चुकानी होती है । उन सभी सेवा प्रदान करने वाले क करदाताओं  रदाता एंव  ई कॉमर्स ओपेरटर को अगस्त से इस नए टेबल विवरण दर्शाना पड़ेगा

धारा 9(5) केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 में सूचित सेवाएँ

  • Passenger Transport service
  • Accommodation Services
  • Housekeeping Services including house-keeping, such as plumbing, carpentering etc
  • Restaurant Services

कृपया यहाँ ध्यान दे यह कथित नया टेबल केवल उन करदाताओं एंव कॉमर्स ऑपरेटर के लिए है जो धरा 9(5) के अंतर्गत GST का भुगतान कॉमर्स ऑपरेटर द्वारा होना हैइसके अलावा के सारे करदाता जो कॉमर्स के माध्यम से अन्य किसी वस्तु या सेवा प्रदान करते है ,उन सब के लिए कोई बदलाव नहीं है, पहले जैसे ही अपना विवरण दाखिल करना है

यदि सेवा प्रदान करने वाला GST में रजिस्टर्ड नहीं है (Service provider not REGISTERED in GST ) तो उसे इस मामले कुछ नहीं करना है । सामान्य रूप से धरा ९(५) में सूचित सेवाओं में से रेस्टोरेंट एक ऐसी सेवा है जो GST के अंतर्गत रजिस्टर्ड होता है यदि ऐसा है तो रजिस्टर्ड रेस्टॉरेंट को ऐसी सेवा पर कोई GST नहीं देना है (इस पर GST कॉमर्स ही भरेगा) लेकिन ऐसी सेवा का कुल योग टेबल नंबर 1.1(ii) में अनिवार्य रूप से दिखाना होगा

3.2 Out of supplies made in 3.1 (a) and 3.1.1(i) above, details of inter-state supplies made

यह टेबल पुराना ही जहां हम अंतरराज्यीय (Inter-state) सप्लाई जो unregistered & composition को किया होता है वह दर्शाते है, अब हमें यदि टेबल 3.1.1 में कोई ऐसी सर्विस है तो उसका भी विवरण यहाँ देना है

Nature of Supplies Total taxable Value Integrated tax
Supplies made to Unregistered Persons 0.00 0.00
Supplies made to Composition Taxable Persons 0.00 0.00
Supplies made to UIN holder 0.00 0.00

हो सकता है की मैंने जो अभी तक बदलाव बताये वो सभी पर लागु नहीं होंगे परन्तु यह बदलाव सभी प्रकार के करदाता के लिए है   यह बदलाव इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के बारे में है जो सभी प्रकार के करदाता पर लागु होगा

4.Eligible ITC

Details Integrated tax Central tax State/UT tax Cess
A.  ITC Available (whether in full or part)
(1) Import of goods
(2) Import of services
3) Inward supplies liable to reverse charge (other than 1 & 2 above)
(4) Inward supplies from ISD
(5) All other ITC
B. ITC Reversed
(1) As per rules 42 & 43 of CGST Rules

(1) As per rules 38, 42 and 43 of CGST Rules and sub-section (5) of section 17

(2) Others
C. Net ITC Available (A)–(B)
D. Ineligible ITC

D. Other Details

(1) As per section 17(5)

(1) ITC reclaimed which was reversed under Table 4(B)(2) in earlier tax period

(2) Others

(2) Ineligible ITC under section 16(4) and ITC restricted due to PoS provisions

  • सामान्यतः हम GSTR-3B भरते समय GSTR-2B देखते है और अपने खरीदी से मिलाते है जो इनपुट टैक्स क्रेडिट योग्य होती है , वो हम अपने GSTR-3B में शामिल कर कर लेते है और बाकी की अयोग्य ITC हम कही पर GSTR-3B में दर्शाते नहीं है । परन्तु अब हमें जितनी भी इनपुट टैक्स क्रेडिट हो (योग्य और अयोग्य दोनों) टेबल नंबर 4A में सूचि अनुसार दिखाना होगा और अयोग्य क्रेडिट को 4B में रिवर्स करना होगा
  • इसके अलावा यदि हमने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट re-calim किया हो जो पहले हमने रिवर्स किया हो उसे टेबल नंबर 4-D(1) में दिखाना होगा (जैसी की 180 दिन के भीतर पेमेंट नहीं करने की वजह से रिवर्सल)
  • यदि कोई ऐसी इनपुट टैक्स क्रेडिट जो धारा 16(4) के तहत अयोग्य है अथवा जो POS (Place of Supply) के प्रावधान की वजह से अयोग्य है उसे अब हमें टेबल नंबर 4-D-2 में दिखाना होगा (जैसी की होटल रूम (राज्य के भीतर के अलावा) के बिल की क्रेडिट Place of Supply की वजह नहीं मिलती है)

सारांश

उल्लेखित सभी बदलाव को देखने से एक बात तो स्पष्ट है की जीएसटीआर 3B में विवरण दर्शाते समय पहले अधिक सावधानी एवं सतर्कता रखनी पड़ेगी । जीएसटीआर 3B  में बदलाव का दौर यही नहीं रुकने वाला है , सरकार द्वारा अभी जीएसटीआर 3B का एक नया ड्राफ्ट प्रस्तुत किया गया है ।  इससे स्पष्ट है की बहुत ही शीघ्र आने वाले समय में और विस्तृत जीएसटीआर 3B  का नया स्वरूप आने वाला है ।   

जीएसटीआर- 3B में परिवर्तन

जय हिन्द -जय भारत

धन्यवाद

पंकज कन्नौजिया